जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) में रिश्वत से जुड़े मामले में आरोपी राहुल कुमार गर्ग, अशोक सांगवान और आकाश किरोड़ी को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए.
आरोपियों की ओर से कहा गया कि वे प्रकरण में लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनसे कोई पूछताछ भी नहीं होनी है. इसके अलावा प्रकरण में उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है. ट्रायल कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
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गौरतलब है कि गत 9 नवंबर को एसीबी ने तीनों आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था. मामले के अनुसार उमाकांत तिवारी ने गत 7 जनवरी को एसीबी में परिवाद पेश कर कहा गया था कि उसकी फर्म आरएसएलडीसी के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का काम करती है. इसके बकाया करीब सवा करोड़ रुपए के भुगतान के बिल पास करने और फर्म को ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है.
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ये सौदा पांच लाख रुपए में तय हुआ. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आरएसएलडीसी में स्कीम कोऑर्डिनेटर अशोक सांगवान और प्रबंधक राहुल गर्ग को पांच लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने रिश्वत राशि आलाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही थी.