जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-12 ने बिजली का करंट लगने से श्रमिक की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी मुक्ता देवी व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि 6 जुलाई 2018 को कठूमर निवासी मंगलसिंह खेत में चारा काटने के लिए गया था. खेत से गुजर रहे बिजली के तारों में से एक तार टूट कर नीचे पड़ा था. जिसकी चपेट में आने से मंगल की मौत पर ही मौत हो गई. परिवाद में कहा गया कि बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह बिजली के तारों का रखरखाव करे.
पढ़ेंः दो शादी करने पर महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान
इसके अभाव में परिवादी के पति को करंट लगा और उसकी मौत हो गई. जिसके जवाब में जयपुर डिस्कॉम की ओर से कहा गया कि बारिश के मौसम में तारों में करंट आना स्वाभाविक है. ऐसे में मृतक को भी चाहिए था कि वह खेत में सावधानी पूर्वक काम करें.
पढ़ेंः रेप में नाकाम रहा तो मफलर से गला घोंटकर कर दी नर्सिंग छात्रा की हत्या, शव नाले में फेंका
घटना में मृतक की मौत उसकी खुद की लापरवाही से हुई है. ऐसे में बिजली कंपनी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बिजली कंपनी को दोषी मानते हुए उस पर 13 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.