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कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेरा ने टाली शिकायतों की सुनवाई, क्रेडाई ने भी की राहत देने की अपील

कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राजस्थान रेरा में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई स्थगित करते हुए आगामी सुनवाई की तिथि तय की गई है. आदेशों के अनुसार 22 और 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई अब 6 मई को, जबकि 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई 7 मई को होगी.

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Published : Apr 24, 2021, 10:39 PM IST

RERA deferred hearing
रेरा ने टाली शिकायतों की सुनवाई

जयपुर. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बीते दिनों की गई पड़ताल में सामने आया था कि तकरीबन 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनके पूरा होने की अवधि खत्म हो चुकी है. लेकिन इन प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए ना तो संबंधित बिल्डर या डेवलपर ने अथॉरिटी में आवेदन किया और न ही इन प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट पेश किया है.

इनमें से 350 को रेरा द्वारा नोटिस दिया गया था. हालांकि करीब 200 आवासीय प्रोजेक्ट द्वारा जवाब प्रेषित करने पर राहत देते हुए उनकी बुकिंग और बिक्री पर लगाई रोक को हटा दी थी. जबकि 150 की सुनवाई होनी बाकी है. वहीं अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान रेरा कार्यालय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई स्थगित करते हुए आगामी सुनवाई की तिथि तय की गई है.

पढ़ें- राजस्थान में Corona बेकाबू: रिकॉर्ड 74 मरीजों की मौत...15,355 नए मामले आए सामने

आदेशों के अनुसार 22 और 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई अब 6 मई को, जबकि 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई 7 मई को होगी. वहीं डेवलपर्स क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अब 31 मई जमा करा सकेंगे.

उधर, क्रेडाई राजस्थान ने कोविड-19 के दौर में प्रदेश में लागू रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में कुछ राहत प्रदान करने की मांग की है. रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन के लिए जमा आवेदन पर प्रोजेक्ट पूरा होने की दर्शाई गई तिथि तक काम पूरा होना जरूरी है. लेकिन कोविड-19 के कारण रजिस्ट्रेशन, आवंटन और लेबर वर्क प्रभावित हुआ है. काम की गति भी कम हुई है. जिसे ध्यान में रखते हुए अब समय बढ़ाने की मांग की गई है.

जयपुर. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बीते दिनों की गई पड़ताल में सामने आया था कि तकरीबन 450 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनके पूरा होने की अवधि खत्म हो चुकी है. लेकिन इन प्रोजेक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए ना तो संबंधित बिल्डर या डेवलपर ने अथॉरिटी में आवेदन किया और न ही इन प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट पेश किया है.

इनमें से 350 को रेरा द्वारा नोटिस दिया गया था. हालांकि करीब 200 आवासीय प्रोजेक्ट द्वारा जवाब प्रेषित करने पर राहत देते हुए उनकी बुकिंग और बिक्री पर लगाई रोक को हटा दी थी. जबकि 150 की सुनवाई होनी बाकी है. वहीं अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान रेरा कार्यालय के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई स्थगित करते हुए आगामी सुनवाई की तिथि तय की गई है.

पढ़ें- राजस्थान में Corona बेकाबू: रिकॉर्ड 74 मरीजों की मौत...15,355 नए मामले आए सामने

आदेशों के अनुसार 22 और 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई अब 6 मई को, जबकि 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई 7 मई को होगी. वहीं डेवलपर्स क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अब 31 मई जमा करा सकेंगे.

उधर, क्रेडाई राजस्थान ने कोविड-19 के दौर में प्रदेश में लागू रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट में कुछ राहत प्रदान करने की मांग की है. रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीयन के लिए जमा आवेदन पर प्रोजेक्ट पूरा होने की दर्शाई गई तिथि तक काम पूरा होना जरूरी है. लेकिन कोविड-19 के कारण रजिस्ट्रेशन, आवंटन और लेबर वर्क प्रभावित हुआ है. काम की गति भी कम हुई है. जिसे ध्यान में रखते हुए अब समय बढ़ाने की मांग की गई है.

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