जयपुर. राज्य सरकार ने बिजली चोरी करने वालों को राहत देने की तैयारी (Relief To Power Defaulters In Rajasthan) कर ली है. सरकार बिजली चोरी करने वालों को बकाया राशि जमा कराने के लिए छूट देने जा रही है. इनसे पूरी पेनल्टी और कंपाउंडिंग राशि वसूलने के बजाय उस में 85% से ज्यादा छूट देने की तैयारी है.
इतनी छूट के बाद बची हुई राशि बिना ब्याज के 6 किस्तों में चुकाने की रियायत भी मिलेगी. मतलब बिजली चोरों को राहत (power theft in Rajasthan) लेकिन इससे खुद को ठगा महसूस करेंगे ईमानदार उपभोक्ता.
पढ़ें- Attack on Electricity department in Dungarpur : बिजली का बकाया बिल वसूलने गई टीम के साथ मारपीट, मामला दर्ज
विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट के तहत पकड़े गए मामलों में करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं उनसे सख्ती से राशि वसूलने के बजाय अब बड़ी छूट देकर राहत दी जा रही है. दरअसल वीसीआर( विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट) के अंतिम निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना पर काम शुरू किया जा रहा है. जयपुर, अजमेर जोधपुर डिस्कॉम ने इसकी तैयारी शुरू की है. प्रदेश में करीब 95000 मामले बिजली चोरी के लंबित चल रहे हैं. जिन पर 175 करोड रुपए से ज्यादा बकाया है. यह स्थिति जयपुर, अजमेर और जोधपुर तीनों डिस्कॉम की है लेकिन इसमें 85 करोड़ बकाया अकेले जयपुर डिस्कॉम के हैं.
छूट का गणित: इसके मुताबिक 31 दिसम्बर 2021 या इससे पहले के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदन का निस्तारण किए जाने की योजना बनाई गई है. 1 लाख रुपए तक की सिविल लाईबिलिटी राशि होने पर इसमें से 50 प्रतिशत राशि और निर्धारित कम्पाउंडिंग राशि वसूली जाएगी. सिविल लायबिलिटी राशि 1 लाख रुपए से अधिक है तो 1 लाख रुपए में से 50 प्रतिशत और इससे बाद बची राशि में से 10 प्रतिशत ही ली जाएगी. साथ में कम्पाउंडिंग राशि देनी होगी. यह राशि छह किश्तों में जमा कराने की छूट रहेगी. इसके तहत 1 अप्रेल से 30 दिसम्बर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे.
किस डिस्कॉम में कितनी है छीजत: जयपुर डिस्कॉम में करीब 22% जोधपुर डिस्कॉम में 23% और अजमेर डिस्कॉम में 12.16 प्रतिशत ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है.