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राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से नियमित होगी सुनवाई, ई-पास के जरिए होगा वकीलों और पक्षकारों का प्रवेश - राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में दो नवंबर से मुकदमों की नियमित सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार दो नवंबर से हाईकोर्ट में सुबह 10ः30 बजे से शाम 4ः30 बजे तक नियमित सुनवाई होगी. कोर्ट परिसर में वकीलों को ई-पास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा.

राजस्थान हाईकोर्ट की खबर, RAjasthan highcourt news
हाईकोर्ट में सोमवार से नियमित होगी सुनवाई
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Published : Nov 2, 2020, 7:52 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में दो नवंबर से मुकदमों की नियमित सुनवाई की जाएगी. इस दौरान वकील वीसी और फिजिकल दोनों तरीके से पैरवी कर सकेंगे. हाईकोर्ट प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार दो नवंबर से हाईकोर्ट में सुबह 10ः30 बजे से शाम 4ः30 बजे तक नियमित सुनवाई होगी. इस दौरान दोपहर एक से दो बजे तक लंच रहेगा. केसों में वीसी के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को केस के एक दिन पहले ही सूचना देनी होगी.

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट परिसर में वकीलों को ई-पास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, वीसी से पैरवी करने वाले वकीलों का केस का नंबर भी कॉज लिस्ट के अनुसार ही लिया जाएगा. एक केस में वकील के साथ एक ही पक्षकार को प्रवेश दिया जाएगा. प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग से जांच भी की जाएगी. कोर्ट में सिर्फ पैरवी करने वाले वकीलों को ही प्रवेश दिया जाएगा.

पढ़ेंः बूंदी: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लाए गए विधेयक का भाजपा कर रही विरोध

एडवोकेट क्लर्क का प्रवेश भी उनके आईडी कार्ड के जरिए ही हो सकेगा. जबकि नए केसों या अन्य दस्तावेजों को ई-फाइलिंग या मैन्युअली तरीके से पेश किया जा सकेगा. इस दौरान लॉ इंटर्न के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. हाईकोर्ट प्रशासन ने कोर्ट परिसर में भीड़भाड़ नहीं करने और सदैव मास्क पहने के भी निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी जरूरी होगा.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में दो नवंबर से मुकदमों की नियमित सुनवाई की जाएगी. इस दौरान वकील वीसी और फिजिकल दोनों तरीके से पैरवी कर सकेंगे. हाईकोर्ट प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार दो नवंबर से हाईकोर्ट में सुबह 10ः30 बजे से शाम 4ः30 बजे तक नियमित सुनवाई होगी. इस दौरान दोपहर एक से दो बजे तक लंच रहेगा. केसों में वीसी के जरिए सुनवाई के लिए वकीलों को केस के एक दिन पहले ही सूचना देनी होगी.

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट परिसर में वकीलों को ई-पास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, वीसी से पैरवी करने वाले वकीलों का केस का नंबर भी कॉज लिस्ट के अनुसार ही लिया जाएगा. एक केस में वकील के साथ एक ही पक्षकार को प्रवेश दिया जाएगा. प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग से जांच भी की जाएगी. कोर्ट में सिर्फ पैरवी करने वाले वकीलों को ही प्रवेश दिया जाएगा.

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एडवोकेट क्लर्क का प्रवेश भी उनके आईडी कार्ड के जरिए ही हो सकेगा. जबकि नए केसों या अन्य दस्तावेजों को ई-फाइलिंग या मैन्युअली तरीके से पेश किया जा सकेगा. इस दौरान लॉ इंटर्न के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. हाईकोर्ट प्रशासन ने कोर्ट परिसर में भीड़भाड़ नहीं करने और सदैव मास्क पहने के भी निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी जरूरी होगा.

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