जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में 29 जून से नियमित तौर पर सामान्य कामकाज आरंभ हो जाएगा. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंध में निर्णय लिया गया.
बता दें कि हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में पिछले लंबे समय से केवल अति आवश्यक मामलों पर चल रही सुनवाई के बाद अब 29 जून से नियमित तौर पर कामकाज आरंभ हो जाएगा. हालांकि अधीनस्थ अदालतें 15 जून से खुलेंगी, लेकिन इन अदालतों में 28 जून तक पूर्व की भांति केवल अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें. जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में कोरोना विस्फोट, एक ही परिवार के 26 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव
वहीं हाईकोर्ट में 28 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित है. ऐसे में वहां 29 जून से नियमित तौर पर न्यायिक काम शुरू होगा. कोरोना संक्रमण के चलते नियमित न्यायिक कामकाज के दौरान संक्रमण रोकने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए जाएंगे. इस बीच हाईकोर्ट में 14 जून से शुरू होने वाले ग्रीष्मावकाश में अवकाशकालीन पीठ जरूरी मामलों पर सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. बैठक में न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.