जयपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से घोषित किए गए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा सोमवार से लागू हो गया है. अगर घर से बाहर निकले तो नई गाइडलाइन के अनुसार सड़क पर घूमने वालों को कॉरेंटाइन किया जा सकता है.
पखवाड़े के तहत जारी नई गाइडलाइन भी आज सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है. महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा 17 मई से 5 बजे से लागू होगा. शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक और शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 से 17 मई सुबह 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान सभी कार्यस्थल, प्रतिष्ठान, बाजार बंद रहेंगे. पखवाड़े के तहत जारी की गई गाइडलाइन में और ज्यादा सख्ती रखी गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माने के प्रावधान भी नई गाइडलाइन में रखे गए हैं. सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन 5 प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा.
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बेवजह घूमने वाले होंगे क्वॉरेंटाइन
नई गाइडलाइन से लागू होने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आए तो उनकी कोरोना जांच कराकर उन्हें संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है, तब तक वे संस्थागत क्वॉरेटाइन ही रहेंगे. ऐसे में सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वह कि वह बेवजह घरों से बाहर ना निकले.
![Red alert Jan Anushasan Pakhwada, जयपुर न्यूज](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/rj-jpr-02-janpakhwada-pkg-7203319_03052021092818_0305f_1620014298_362.jpg)
नई गाइडलाइन में शादी विवाह में भी मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है. पहले जहां 50 लोगों को शादी में आने की अनुमति थी, अब केवल 31 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील भी की है कि वह हो सके तो शादियों को भी टाल दें. वहीं नहीं गाइडलाइन के मुताबिक विवाह की सूचना पूर्व में एसडीएम को देनी होगी. साथ ही शादी में आने वाले मेहमानों की सूची भी एसडीएम को देनी होगी. बिना सूचना के विवाह करने पर एक लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है.
मुख्यमंत्री ने दिए सख्ती बरतने के आदेश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री निर्देश देते हुए कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए पूरी सख्ती के साथ गाइडलाइन की पालना कराई जाए.
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ये रहेगा समय
सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे संबंधित थोक और खुदरा दुकानें, प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार 6 से 11 बजे खुलेंगे. कृषि आधारित विक्रेताओं की दुकानें भी सुबह 6 से 11 तक खुलेंगे. मंडी, फल सब्जियां, फूल मालाओं की दुकान में प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक खुलेंगे. ठेले-साइकिल, रिक्शा-ऑटो रिक्शा मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों और फलों का विक्रय पूर्व की भांति प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम पांच तक हो सकेगा. डेयरी प्रतिदिन सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 पूर्व की भांति जारी रहेंगी. राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश खुलीं रहेंगी. इसके अलावा निर्माण सामग्री के संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, दूरभाष और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी.