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पूर्व आईएएस सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित 8 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी कर दी है. अदालत ने पूर्व आईएएस सहित 8 आरोपियों को 3 जनवरी तक तामील कराने को कहा है.

पूर्व आईएएस सिंघवी के खिलाफ वारंट जारी,  Warrant issued against former IAS Singhvi
पूर्व आईएएस सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ पुन: गिरफ्तारी वारंट जारी
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Published : Nov 30, 2019, 9:37 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित 8 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी कर दी है. अदालत ने पूर्व आईएएस सहित 8 आरोपियों को 3 जनवरी तक तामील कराने को कहा है.

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट लौटाते हुए कहा कि आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए कई जगह दबिश दी गई, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चला है. इस पर अदालत ने सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी करते हुए 3 जनवरी तक तामील कराने को कहा है.

पढ़ें- सीकर में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा

गौरतलब है कि खान आवंटन को लेकर ढाई करोड़ की रिश्वत से जुड़े मामले में एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में पूर्व में आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया था, लेकिन ईडी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी एसीबी से जुड़े मामले में पेश नहीं हुए थे. इस पर अदालत ने आरोपियों के जमानत-मुचलके रद्द कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुड़े ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित 8 आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी कर दी है. अदालत ने पूर्व आईएएस सहित 8 आरोपियों को 3 जनवरी तक तामील कराने को कहा है.

सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी की ओर से पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट लौटाते हुए कहा कि आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए कई जगह दबिश दी गई, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चला है. इस पर अदालत ने सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी करते हुए 3 जनवरी तक तामील कराने को कहा है.

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गौरतलब है कि खान आवंटन को लेकर ढाई करोड़ की रिश्वत से जुड़े मामले में एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में पूर्व में आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया था, लेकिन ईडी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी एसीबी से जुड़े मामले में पेश नहीं हुए थे. इस पर अदालत ने आरोपियों के जमानत-मुचलके रद्द कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे.

Intro:जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन से जुडे ढाई करोड रुपए की रिश्वत के मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित आठ आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी कर तीन जनवरी तक तामील कराने को कहा है।Body:सुनवाई के दौरान जांच एजेन्सी की ओर से पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट लौटाते हुए कहा कि आरोपियों पर गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए कई जगह दबिश दी गई, लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चला है। इस पर अदालत ने सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट पुन: जारी करते हुए तीन जनवरी तक तामील कराने को कहा है। गौरतलब है कि खान आवंटन को लेकर ढाई करोड की रिश्वत से जुडे मामले में एसीबी ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में पूर्व में आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया था, लेकिन ईडी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद आरोपी एसीबी से जुडे मामले में पेश नहीं हुए थे। इस पर अदालत ने आरोपियों के जमानत-मुचलके रद्द कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।Conclusion:
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