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आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी खारिज - राजस्थान एसीबी

एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Jan 21, 2021, 3:29 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि पिंकी मीणा को फंसाया गया है. प्रार्थी ने ना तो रिश्वत की मांग की थी और ना ही एसीबी ने उससे कोई बरामदगी की है. इसके अलावा 16 फरवरी को उनकी शादी होने वाली है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या कर शव फेंका, बंधे मिले हाथ, मौके पर खून से सना पत्थर भी बरामद

सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसे एसीबी ने सत्यापन के बाद गिरफ्तार किया है. यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पिंकी मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के इकबाल सिंह ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली से बडोदरा आठ लेन के रोड का निर्माण कर रही है. सुचारू रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग की जरूरत होती है. निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को दस लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जमानत अर्जी में कहा गया कि पिंकी मीणा को फंसाया गया है. प्रार्थी ने ना तो रिश्वत की मांग की थी और ना ही एसीबी ने उससे कोई बरामदगी की है. इसके अलावा 16 फरवरी को उनकी शादी होने वाली है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

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सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसे एसीबी ने सत्यापन के बाद गिरफ्तार किया है. यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पिंकी मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि केसीसी बिल्डकॉन कंपनी के इकबाल सिंह ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली से बडोदरा आठ लेन के रोड का निर्माण कर रही है. सुचारू रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग की जरूरत होती है. निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को दस लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था.

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