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RAS-2018 भर्ती मामला: SC ने RPSC की ओर से जारी परिणाम पर दखल देने से किया इनकार - Rajasthan News

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2018 के मामले में आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने परीक्षार्थियों की अपील को खारिज कर दिया है.

RAS 2018 recruitment case,  Supreme court order
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Apr 6, 2021, 10:56 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 11:01 PM IST

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2018 के मामले में आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने परीक्षार्थियों की अपील को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की खण्डपीठ ने इस मामले में परीक्षार्थियों की अपील को खारिज कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट में नाइट कर्फ्यू के खिलाफ याचिका पेश, 9 अप्रैल को सुनवाई

गौरतलब है की हाइकोर्ट की एकलपीठ ने पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा का परिणाम पुन: जारी करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और आरपीएससी ने खंडपीठ में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया था. खण्डपीठ के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कुछ परीक्षार्थियों की ओर से चुनौती दी गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आयोग की ओर से जारी परिणाम में दखल से इनकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया है.

प्रोत्साहन राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक और जेएलएन हॉस्पिटल, अजमेर के अधीक्षक सहित सीएमएचओ से जवाब मांगा है. न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश दयाराम जाट और अन्य की याचिका पर दिए.

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2018 के मामले में आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर दखल देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने परीक्षार्थियों की अपील को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की खण्डपीठ ने इस मामले में परीक्षार्थियों की अपील को खारिज कर दिया.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट में नाइट कर्फ्यू के खिलाफ याचिका पेश, 9 अप्रैल को सुनवाई

गौरतलब है की हाइकोर्ट की एकलपीठ ने पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा का परिणाम पुन: जारी करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और आरपीएससी ने खंडपीठ में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया था. खण्डपीठ के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कुछ परीक्षार्थियों की ओर से चुनौती दी गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आयोग की ओर से जारी परिणाम में दखल से इनकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया है.

प्रोत्साहन राशि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक और जेएलएन हॉस्पिटल, अजमेर के अधीक्षक सहित सीएमएचओ से जवाब मांगा है. न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश दयाराम जाट और अन्य की याचिका पर दिए.

Last Updated : Apr 6, 2021, 11:01 PM IST
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