जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. प्राधिकरण की ओर से प्रकरण को अति आवश्यक प्रकृति का बताते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार की है.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को हाल ही में पाली से पत्र मिला था. जिसमें कहा गया कि पीड़िता ने पुलिस थाना रोहट में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता की उम्र 17 साल है और उसके 20 सप्ताह का गर्भ है. वहीं पीड़िता ने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए गर्भपात की इच्छा जताते हुए विधिक सहायता भी मांगी है.
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प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि प्राधिकरण लॉकडाउन के दौरान सभी तरह की विधिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है. मामले की जानकारी मिलने के साथ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि 20 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ होने पर अदालत की अनुमति से ही गर्भपात हो सकता है.