जयपुर. कोरोना वायरस की वजह से होने वाले खतरे को देखते हुए और संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाया गया है. इसके अंतर्गत लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है. साथ ही कहा कि केवल अति आवश्यक कार्य के लिए घरों से बाहर निकले. पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में ही रहे. वैसे ही सोमवार से आगामी आदेशों तक सभी अपने घरों में रहे. केवल अति आवश्यक कार्य होने परी घर से बाहर निकले और कार्य को पूरा करते ही तुरंत अपने घर वापस पहुंचे. राजधानी में सोमवार से आगामी आदेशों तक अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी सभी बाजार बंद रहेंगे.
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अजय पाल लांबा ने कहा कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें, मेडिकल स्टोर से जुड़ी दुकानें, फ्लोर मील सहित अति आवश्यक जीवन को चलाने वाली वस्तुओं की बिक्री होने वाली दुकानें ही खुलेंगी. राजधानी में धारा 144 के तहत किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने मैं प्रशासन का सहयोग करें. अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें. अपने घर से बाहर कहीं पर नहीं जाए, किसी भी तरह की इमरजेंसी को काबू करने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. कोई भी कोरोना वायरस को लेकर अफवाह नहीं फैलाएं.
उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी, इसको लेकर भी लोग चिंतित ना हो. सरकार की ओर से प्रबंध किए गए है कि किसी भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होने पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी. कोई भी व्यक्ति दुकानों पर जाकर अनावश्यक खरीदारी नहीं करें.
उन्होंने बताया कि लॉक डाउन के चलते अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही बाहर निकले, अनावश्यक लोग घरों से बाहर नहीं निकले. जिसको मेडिकल स्टोरियां खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें खोलनी हो या खरीदारी करनी हो वही बाहर निकलें. साथ ही कहा कि कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी, आवश्यक सामग्री से जुड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही अलाउड होंगे. साथ ही कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल भी प्रतिबंधित रहेंगे. अगर किसी को कॉमर्शियल व्हीकल की आवश्यकता है तो उसे जयपुर ट्रेफिक कंट्रोल रूम से अनुमति लेनी होगी.
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अजय पाल लांबा ने बताया कि 31 मार्च तक लॉक डाउन रहेगा, जयपुर की आम जनता पुलिस का सहयोग करें. कॉमर्शियल वाहन चालक ज्यादा आवश्यक हो तो ट्रैफिक पुलिस से विधिवत अनुमति के पश्चात ही महान का संचालन करें. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ की वस्तुओं का घर पर अनावश्यक संग्रह नहीं करें. सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से संबंधित झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दे. झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.