जयपुर. जोधपुर (Jodhpur) जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले दिनों सरकारी स्कूल की छठवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग (Rajasthan State Human Rights Commission) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने शिक्षा विभाग, जिला पुलिस अधीक्षक और गृह विभाग के सचिव को आगामी 30 जून तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास (Justice Gopal Krishan Vyas) ने संयुक्त अभिभावक संघ से जुड़े अमित संघाणी के परिवाद पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं. साथ ही आयोग के रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया है कि वह सरकारी स्कूल में घटित इस घटना के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग और संबंधित स्कूल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 जून से पहले आयोग के समक्ष पेश करें.
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परिवादी ने आयोग में जोधपुर जिले के शेरगढ़ और फलोदी में पिछले दिनों हुई विपक्ष और जघन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि यह घटना न केवल समाज को बल्कि शिक्षा के मंदिरों को भी कलंकित करती है, जो घोर निंदनीय है. ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर दंडित किया जाना चाहिए. परिवाद में इन घटनाओं से जुड़े प्रकाशित समाचारों को भी प्रस्तुत किया गया.
क्या है पूरा मामला...
जोधपुर जिले के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6 की 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी टीचर (school girl allegedly raped by teacher) छात्रा को स्कूल के ही कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करता था और दूसरा टीचर कमरे के बाहर निगरानी करता था. मार्च के दूसरे सप्ताह में छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है. पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर मामले का पता चला.
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मामला सामने आने के बाद पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया था. अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय के सभी शिक्षकों को एपीओ कर दिया है.