जयपुर. प्रदेश में पुलिस की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल पालना करवाई जा रही है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है. राजस्थान में अब तक 23.28 लाख चालान किए जा चुके हैं. एडीजी क्राइम डाॅ. रवि प्रकाश मेहरडा के अनुसार त्रिस्तरीय जन अनुशासन लाॅक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के अलावा अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थलों और सडकों पर घूमने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है.
एडीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने लाॅकडाउन के दौरान आमजन से अपने घरों में ही रहने की अपील की है. आपातकालीन परिस्थिति या अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने के साथ ही सामाजिक दूरी की पालना सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. एडीजी क्राइम ने कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है. लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने या नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.
राजस्थान में अब तक 23.28 लाख चालान कटे
एडीजी क्राइम ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 23 लाख 28 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है. रविवार को कुल 28 हजार 338 चालान किये गये. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हेल्थ प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है.
अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 63 हजार 708, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 21 हजार 359, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 17 लाख 76 हजार 751 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं. रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1116, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 85, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 25628 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं.
सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 990 एफआईआर दर्ज कर अब तक 12 हजार 329 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. रविवार को 21 एफआईआर दर्ज कर 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. एडीजी क्राइम ने बताया कि निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत अब तक 21 लाख 66 हजार 707 वाहनों का चालान और 2 लाख 61 हजार 586 वाहनों को जब्त किया गया. 41 करोड़ 84 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है. रविवार को 6697 मोटर वाहनों का चालान किया गया और 1064 वाहनों को सीज किया गया.
साथ ही 9 लाख 22 हजार 250 रूपये की राशि का जुर्माना वसूल किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 239 मुकदमे दर्ज कर 314 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है और 276 को गिरफ्तार किया गया है.