जयपुर. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है. डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
इस कार्रवाई में मास्क लगाना, विवाह समारोह और बाजारों समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करना और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन का पालन आवश्यक है. राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 56 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है.
वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 56 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 342, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 6 लाख 82 हजार 224 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं. इसके अलावा निषेधाज्ञा और क्वारंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3852 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9904 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत 12 लाख 92 हजार 661 वाहनों का चालान और 1 लाख 78 हजार 085 वाहनों को जप्त किया गया है. करीब 24 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है.
अब तक 232 मुकदमे दर्ज...
राजस्थान में 32,228 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 256 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है. डीजीपी एमएल लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
इस कार्रवाई में मास्क लगाना, विवाह समारोह और बाजारों समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना करना और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन का पालन आवश्यक है. राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 56 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है.
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वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 56 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 342, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 6 लाख 82 हजार 224 व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं. इसके अलावा निषेधाज्ञा और क्वारंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3852 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9904 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत 12 लाख 92 हजार 661 वाहनों का चालान और 1 लाख 78 हजार 085 वाहनों को जप्त किया गया है. करीब 24 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है.
अब तक 232 मुकदमे दर्ज...
राजस्थान में 32,228 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है और 256 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब का सेवन करने और सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.