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राजस्थान फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक 30 मार्च तक बढ़ी - Jaipur Latest news

आठ अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक को 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. तीन जून 2021 को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिये थे. उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए.

Rajasthan Phone tapping
राजस्थान फोन टैपिंग मामला
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Published : Feb 25, 2022, 10:30 AM IST

नई दिल्ली/जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग (Rajasthan phone tapping case) मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक 30 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है.

12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने कहा था कि लोकेश शर्मा को कोर्ट के आदेश के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. दरअसल लोकेश शर्मा ने याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 नवंबर को लोकेश शर्मा को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. लोकेश शर्मा ने अपनी तबियत का हवाला देते हुए कहा था कि वे जयपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं. इसी नोटिस के मद्देनजर लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया कि जब तक कोर्ट का आदेश है तब तक वो गिरफ्तार नहीं करेगी.

पढ़ें- Rajasthan Phone Tapping Case: दिल्ली HC से गहलोत के OSD को राहत, अब 24 तारीख तक नहीं होंगे गिरफ्तार

आठ अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक को 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. तीन जून 2021 को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिये थे. उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए.

लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज कराया था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

नई दिल्ली/जयपुर. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग (Rajasthan phone tapping case) मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक 30 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि नियत की है.

12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने कहा था कि लोकेश शर्मा को कोर्ट के आदेश के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. दरअसल लोकेश शर्मा ने याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 नवंबर को लोकेश शर्मा को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. लोकेश शर्मा ने अपनी तबियत का हवाला देते हुए कहा था कि वे जयपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं. इसी नोटिस के मद्देनजर लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को आश्वासन दिया गया कि जब तक कोर्ट का आदेश है तब तक वो गिरफ्तार नहीं करेगी.

पढ़ें- Rajasthan Phone Tapping Case: दिल्ली HC से गहलोत के OSD को राहत, अब 24 तारीख तक नहीं होंगे गिरफ्तार

आठ अक्टूबर 2021 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक को 13 जनवरी 2022 तक बढ़ा दी. इस मामले में दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. तीन जून 2021 को हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को राहत देते हुए अगले आदेश तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिये थे. उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए.

लोकेश शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की है. लोकेश शर्मा के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले 26 मार्च को फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में FIR दर्ज कराया था. बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बगावत के समय शेखावत का नाम आया था.

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