जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के गत 23 अक्टूबर के उस आदेश पर अंतरित रोक लगा दी है, जिसके तहत अदालत ने निजी विश्वविद्यालय से पैरा मेडिकल कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का पैरा मेडिकल कॉउंसिल में पंजीकरण करने को कहा था. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश पैरा मेडिकल कॉउंसिल की अपील पर दिए.
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अपील में कहा गया कि नियमों के तहत कॉउंसिल केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर सकता है, जिन्होंने कॉउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पैरा मेडिकल कोर्स किया है. इसके बावजूद एकलपीठ ने कुछ निजी विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए. जबकि संबंधित विश्वविद्यालय कॉउंसिल से मान्यता प्राप्त ही नहीं हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.
पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस विवाद मामले के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है. पक्षकार मोहनलाल नामा ने याचिका के निस्तारण की अर्जी लगाई थी और दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौते का तर्क दिया था.