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राजस्थान हाईकोर्ट: आयोगों में खाली चल रहे पदों को लेकर मांगा जवाब - vacant posts in women's commission

राज्य के विभिन्न आयोगों में खाली चल रहे पदों का मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में उठा. हाईकोर्ट ने भी मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट लेटेस्ट न्यूज
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Published : Oct 13, 2020, 9:20 PM IST

जयपुर. राज्य के विभिन्न आयोगों में खाली चल रहे पदों का मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में उठ गया है. हाईकोर्ट ने भी मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट मामले में पूर्व में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी लेकर समय-समय पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर चुका है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित अन्य आयोग में लंबे समय से पद खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को इस संबंध में लंबित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है.

पढ़ें: पुजारी परिवार ने पुलिस पर लगाए आरोप, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

याचिका में कहा गया कि प्रदेश में महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त सचिवालय में करीब डेढ़ साल से पद खाली चल रहे हैं. ऐसे में यह संस्थाएं प्रभावी काम नहीं कर पा रही है. जिसके चलते आमजन को राहत भी नहीं मिल पा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

जयपुर. राज्य के विभिन्न आयोगों में खाली चल रहे पदों का मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में उठ गया है. हाईकोर्ट ने भी मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट मामले में पूर्व में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान भी लेकर समय-समय पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी कर चुका है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित अन्य आयोग में लंबे समय से पद खाली रहने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को इस संबंध में लंबित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है.

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याचिका में कहा गया कि प्रदेश में महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त सचिवालय में करीब डेढ़ साल से पद खाली चल रहे हैं. ऐसे में यह संस्थाएं प्रभावी काम नहीं कर पा रही है. जिसके चलते आमजन को राहत भी नहीं मिल पा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को याचिका की कॉपी देने के आदेश देते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है.

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