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सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को पेंशन परिलाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक पर चल रहे आपराधिक प्रकरण निरस्त होने के बावजूद भी पेंशन परिलाभ नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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Published : Aug 19, 2020, 7:01 PM IST

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सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को पेंशन परिलाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक पर चल रहे आपराधिक प्रकरण निरस्त होने के बावजूद भी पेंशन परिलाभ नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेमचंद नायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: सेवानिवृत्त कर्मचारी को मेडिकल राशि पुनर्भरण नहीं करने पर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल के तौर पर विभाग में नियुक्त हुआ था. वहीं बाद में वह वरिष्ठता के आधार पर पुलिस निरीक्षक बन वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुआ. सेवाकाल में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था, जिसे बाद में हाईकोर्ट की ओर से निरस्त कर दिया गया था. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को समस्त पेंशन परिलाभ अदा नहीं किए गए.

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग में कई बार आवेदन भी दिए गए, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक पर चल रहे आपराधिक प्रकरण निरस्त होने के बावजूद भी पेंशन परिलाभ नहीं देने पर अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश प्रेमचंद नायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: सेवानिवृत्त कर्मचारी को मेडिकल राशि पुनर्भरण नहीं करने पर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पुलिस कांस्टेबल के तौर पर विभाग में नियुक्त हुआ था. वहीं बाद में वह वरिष्ठता के आधार पर पुलिस निरीक्षक बन वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुआ. सेवाकाल में उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था, जिसे बाद में हाईकोर्ट की ओर से निरस्त कर दिया गया था. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को समस्त पेंशन परिलाभ अदा नहीं किए गए.

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में विभाग में कई बार आवेदन भी दिए गए, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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