ETV Bharat / city

राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

rajasthan highcourt, public relations officer recruitment-2019
राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब
author img

By

Published : May 5, 2021, 8:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सक के तबादला आदेश पर रोक लगाई, मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने जून, 2019 में जनसंपर्क अधिकारी भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को चयनित किया गया. दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दे दी गई, वहीं याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए आरपीएससी ने अपनी सिफारिश विभाग में भेज दी, लेकिन विभाग ने उसे चयन से वंचित करने के लिए उस पर वे शर्ते लगा दी गई जो ना तो नियमों तय की गई हैं और ना ही विज्ञापन में बताई गई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जनसंपर्क अधिकारी भर्ती-2019 में चयन के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सक के तबादला आदेश पर रोक लगाई, मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने जून, 2019 में जनसंपर्क अधिकारी भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता को चयनित किया गया. दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दे दी गई, वहीं याचिकाकर्ता को चयन से वंचित कर दिया. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के लिए आरपीएससी ने अपनी सिफारिश विभाग में भेज दी, लेकिन विभाग ने उसे चयन से वंचित करने के लिए उस पर वे शर्ते लगा दी गई जो ना तो नियमों तय की गई हैं और ना ही विज्ञापन में बताई गई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.