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Rajasthan Highcourt Order: भर्तियों में आरक्षण के पदों का वर्गीकरण नहीं करने पर मांगा जवाब - Rajasthan news

भर्तियों में आरक्षण के पदों का वर्गीकरण नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt Order) ने राज्य सरकार और आरसीडीएफ से जवाब तलब किया है. चार सप्ताह में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

Rajasthan Highcourt Order
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Published : Feb 2, 2022, 8:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt Order) ने आरसीडीएफ की भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण के लाभ से वंचित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और आरसीडीएफ से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश अनुराग संगत की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि आरसीडीएफ में गत वर्ष अलग-अलग कुल 503 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई. भर्ती में सहायक प्रबंधक (विपणन) के लिए कुल 8 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई. इसमें सामान्य वर्ग और दिव्यांग वर्ग के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए किसी भी तरह का आरक्षित पद का वर्गीकरण नहीं किया जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.

पढ़ें. Rajasthan High court : बीवीजी कंपनी के पक्ष में दिए स्टे को हटाया...याचिका को किया खारिज

इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव को याचिका की प्रति सौंपने के आदेश देते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt Order) ने आरसीडीएफ की भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण के लाभ से वंचित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और आरसीडीएफ से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश अनुराग संगत की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि आरसीडीएफ में गत वर्ष अलग-अलग कुल 503 पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई. भर्ती में सहायक प्रबंधक (विपणन) के लिए कुल 8 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई. इसमें सामान्य वर्ग और दिव्यांग वर्ग के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग के लिए किसी भी तरह का आरक्षित पद का वर्गीकरण नहीं किया जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.

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इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव को याचिका की प्रति सौंपने के आदेश देते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया है.

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