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खान घूस कांड मामले में 5 आरोपियों को मिली जमानत

खान घूस कांड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 5 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. साथ ही एक अन्य आरोपी तमन्ना बेगम की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.

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Published : May 12, 2020, 7:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश धीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर सिंघवी, पंकज गहलोत, संजय सेठी और पुष्कर राज आमेटा की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी तमन्ना बेगम की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि एसीबी में दर्ज मूल प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा ईडी के बुलाने पर याचिकाकर्ता हर बार जांच के लिए पेश हुए हैं. लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. वहीं ईडी की ओर से परिवाद पेश करने और याचिकाकर्ताओं के समर्पण के बाद भी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मंशा नहीं जताई गई.

पढ़ें: जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पास बनवाने के लिए दलाल सक्रिय, 1,500 रुपए तक हो रही वसूली

जमानत अर्जी में यह भी कहा गया कि प्रकरण में जिस राशि के बरामदगी हुई है. उसकी उसी समय एफडी करवाकर अदालत में जमा कराई जा चुकी थी. ऐसे में इस राशि का आगे कोई उपयोग नहीं हुआ है. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर, 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश धीरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर सिंघवी, पंकज गहलोत, संजय सेठी और पुष्कर राज आमेटा की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी तमन्ना बेगम की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है.

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि एसीबी में दर्ज मूल प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को पूर्व में जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा ईडी के बुलाने पर याचिकाकर्ता हर बार जांच के लिए पेश हुए हैं. लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया. वहीं ईडी की ओर से परिवाद पेश करने और याचिकाकर्ताओं के समर्पण के बाद भी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मंशा नहीं जताई गई.

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जमानत अर्जी में यह भी कहा गया कि प्रकरण में जिस राशि के बरामदगी हुई है. उसकी उसी समय एफडी करवाकर अदालत में जमा कराई जा चुकी थी. ऐसे में इस राशि का आगे कोई उपयोग नहीं हुआ है. इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड़ की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 30 नवंबर, 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग से परिवाद पेश किया था. जिस पर ईडी कोर्ट ने 21 जनवरी को याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

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