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नॉन टीएसपी में लगे शिक्षक को टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने पर हाईकोर्ट की रोक

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में चयनीत होकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगे शिक्षकों के संशोधित परिणाम के बाद टीएसपी क्षेत्र में नियुक्ती देने के खिलाफ दायर हुई याचिका पर शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ गया. हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और संबंधित अधिकारियों से भी जवाब तलब किया है.

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Published : Aug 3, 2019, 9:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में चयनीत होकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगे शिक्षकों के संशोधित परिणाम के बाद टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश ममता मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: नीमराना की रैफल्स यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द...किराए के कमरों में चल रहे स्कूल भी होंगे बंद

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती-2018 के प्रथम परिणाम में चयन हुआ था. इसके बाद उसे नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किया गया. वहीं बाद में भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया. इसके बाद उसे टीएसपी क्षेत्र में शामिल सिरोही जिले में नियुक्ति दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में चयनीत होकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगे शिक्षकों के संशोधित परिणाम के बाद टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश ममता मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती-2018 के प्रथम परिणाम में चयन हुआ था. इसके बाद उसे नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किया गया. वहीं बाद में भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया. इसके बाद उसे टीएसपी क्षेत्र में शामिल सिरोही जिले में नियुक्ति दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में चयनीत होकर नॉन टीएसपी क्षेत्र में लगी शिक्षक को संशोधित परिणाम के बाद टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश ममता मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का शिक्षक भर्ती-2018 के प्रथम परिणाम में चयन हुआ था। इसके बाद उसे नॉन टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किया गया। वहीं बाद में भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसके बाद उसे टीएसपी क्षेत्र में शामिल सिरोही जिले में नियुक्ति दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। Conclusion:null
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