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Rajasthan High Court: बलकेश मीणा हत्याकांड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब, मांगा जवाब - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीम का थाना पुलिस की ओर से हिरासत (Balkesh Meena murder case) में मारपीट के चलते युवक की मौत के मामले में सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. साथ ही सीबीआई और प्रमुख गृह सचिव समेत अन्य से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  summons factual report
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Sep 21, 2022, 8:17 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीम का थाना पुलिस की ओर से हिरासत में मारपीट के (Balkesh Meena murder case) चलते युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले में सीबीआई और प्रमुख गृह सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सुरेश कुमार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने रिपोर्ट पेश करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. याचिका में बताया गया कि मृतक बलकेश मीणा के भाई की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

पढ़ेंः दुष्कर्म और हत्या मामले में निर्दोष को फंसाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट ने एसपी को किया तलब

वहीं पांच साल के बाद भी सीबीआई ने अब तक आरोप पत्र पेश नहीं किया है. याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने कई गवाहों के बयान लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं प्रमुख गृह सचिव की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के चलते सीबीआई आरोप पत्र पेश नहीं कर पा रही है. गत सुनवाई को अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की है.

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए समय देते हुए सीबीआई सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीम का थाना पुलिस ने 7 अप्रैल 2016 को बलकेश मीणा को चोरी के मामले में जबरन उठाया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 10 अप्रैल को दिखाई. पुलिस की मारपीट के चलते उसे 17 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 अप्रैल को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीम का थाना पुलिस की ओर से हिरासत में मारपीट के (Balkesh Meena murder case) चलते युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले में सीबीआई और प्रमुख गृह सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सुरेश कुमार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने रिपोर्ट पेश करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. याचिका में बताया गया कि मृतक बलकेश मीणा के भाई की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

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वहीं पांच साल के बाद भी सीबीआई ने अब तक आरोप पत्र पेश नहीं किया है. याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने कई गवाहों के बयान लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं प्रमुख गृह सचिव की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के चलते सीबीआई आरोप पत्र पेश नहीं कर पा रही है. गत सुनवाई को अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की है.

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए समय देते हुए सीबीआई सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीम का थाना पुलिस ने 7 अप्रैल 2016 को बलकेश मीणा को चोरी के मामले में जबरन उठाया था. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 10 अप्रैल को दिखाई. पुलिस की मारपीट के चलते उसे 17 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 अप्रैल को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

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