ETV Bharat / city

मुकदमा लंबित रहने के कारण नियुक्ति से वंचित क्यों?

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती – 2018 में वरिष्ठ अध्यापक का चयन सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ था. लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही. जिसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

rajasthan news, jaipur news
वरिष्ठ अध्यापक को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
author img

By

Published : Oct 10, 2020, 9:42 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती - 2018 में चयन होने के बावजूद आपराधिक प्रकरण लंबित होने के चलते नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का चयन निरस्त नहीं करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश अभिषेक शर्मा की याचिका पर दिए.

वरिष्ठ अध्यापक को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ था. विभाग ने उसे पदस्थापन के लिए करौली जिले में स्कूल भी आवंटित कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही.

पढ़ें- जयपुरः 'पैलेस ऑन व्हील्स' ट्रेन को कोंडे नेस्ट ट्रैवलर लीडर्स चॉइस अवॉर्ड 2020 में मिला दूसरा स्थान

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा लंबित होने को लेकर आवेदन के समय कोई तथ्य नहीं छुपाया था. इसके अलावा प्रकरण में उसे सजा भी नहीं हुई है. ऐसे में सिर्फ आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति से वंचित करना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश रद्द नहीं करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती - 2018 में चयन होने के बावजूद आपराधिक प्रकरण लंबित होने के चलते नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का चयन निरस्त नहीं करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश अभिषेक शर्मा की याचिका पर दिए.

वरिष्ठ अध्यापक को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का चयन वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ था. विभाग ने उसे पदस्थापन के लिए करौली जिले में स्कूल भी आवंटित कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही.

पढ़ें- जयपुरः 'पैलेस ऑन व्हील्स' ट्रेन को कोंडे नेस्ट ट्रैवलर लीडर्स चॉइस अवॉर्ड 2020 में मिला दूसरा स्थान

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मुकदमा लंबित होने को लेकर आवेदन के समय कोई तथ्य नहीं छुपाया था. इसके अलावा प्रकरण में उसे सजा भी नहीं हुई है. ऐसे में सिर्फ आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण उसे नियुक्ति से वंचित करना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता का नियुक्ति आदेश रद्द नहीं करने को कहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.