जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर की नई गठित ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना का मुख्यालय भवन कुंजी का नगला में बनाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने धौलपुर कलेक्टर सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह चाहे तो गढ़ी खिराना में भवन का निर्माण करा सकती है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गढ़ी खिराना की सरपंच रामबेटी की याचिका पर दिए.
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याचिका में अधिवक्ता अनुपम शर्मा और अधिवक्ता मुनेश भारद्वाज ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गढ़ी खिराना और कुंजी का नागल को शामिल कर गढ़ी खिराना नाम से नई ग्राम पंचायत का गठन किया था. पंचायती राज विभाग के 26 जुलाई 2016 के परिपत्र के तहत जिस नाम से नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, वहीं पर उसका मुख्यालय बनाया जाएगा.
ग्राम सभा ने गढ़ी खिराना में मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार को भेज दिया, लेकिन राज्य सरकार ने एक बार स्वीकृति देने के बाद 19 अगस्त 2020 को आवंटन रद्द कर कुंजी का नगला में भवन बनाना तय कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आवंटन रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.