जयपुर. याचिका में अधिवक्ता आरएस भारद्वाज ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता (Rajasthan High Court Stayed Suspension of VDO) ग्राम विकास अधिकारी का 12 अप्रैल 2021 को तबादला किया गया था. जिस पर राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने रोक लगा दी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता का विभाग ने 4 अगस्त को पुन: तबादला कर दिया. इस आदेश पर भी अधिकरण ने रोक लगा दी.
याचिका में कहा गया कि दोनों तबादलों के खिलाफ अधिकरण में अपील पेश कर स्टे लेने पर दुर्भावना से ग्रसित होकर याचिकाकर्ता को आरोप पत्र दिया गया और फिर उसे निलंबित कर दिया गया. याचिका में कहा गया कि उसे निलंबित करने का न तो कोई कारण बताया गया और न ही याचिकाकर्ता को कोई सुनवाई का मौका दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश और चार्जशीट के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.