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राजस्थान हाईकोर्ट ने संविदा पर तैनात कर्मचारियों को हटाने पर लगाई रोक - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर सीएचसी में संविदा पर तैनात फार्मासिस्ट और कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने पर रोक लगा दी है. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : May 4, 2021, 8:15 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर सीएचसी में संविदा पर तैनात फार्मासिस्ट और कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने पर रोक लगा दी है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश देते हुए चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक और सीकर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दीपक कुमावत और अन्य की याचिका पर दिए.

पढ़ें- जयपुर में बढ़ रहे कोरोना केस, 638 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे हुए हैं. चिकित्सा विभाग अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्तियां कर रहा है. जबकि नियमानुसार नियमित भर्ती होने तक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. इसके साथ ही उन्हें गत एक वर्ष से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए वेतन भुगतान के साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे हुए हैं. चिकित्सा विभाग अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्तियां कर रहा है. जबकि नियमानुसार नियमित भर्ती होने तक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. इसके साथ ही उन्हें गत एक वर्ष से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए वेतन भुगतान के साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीमाधोपुर सीएचसी में संविदा पर तैनात फार्मासिस्ट और कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटाने पर रोक लगा दी है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बकाया वेतन भुगतान करने के आदेश देते हुए चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक और सीकर सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दीपक कुमावत और अन्य की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे हुए हैं. चिकित्सा विभाग अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्तियां कर रहा है. जबकि नियमानुसार नियमित भर्ती होने तक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. इसके साथ ही उन्हें गत एक वर्ष से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए वेतन भुगतान के साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे हुए हैं. चिकित्सा विभाग अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर नियुक्तियां कर रहा है. जबकि नियमानुसार नियमित भर्ती होने तक संविदाकर्मी को दूसरे संविदाकर्मी से नहीं बदला जा सकता. इसके साथ ही उन्हें गत एक वर्ष से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए वेतन भुगतान के साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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