जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रेडियोग्राफर भर्ती-2020 में निजी विश्वविद्यालय से संबंधित कोर्स करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश रुपेन्द्र शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रेडियोग्राफर के 959 पदों के लिए गत वर्ष 12 जून को भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता भर्ती विज्ञापन में बताई सभी शर्तें पूरी करता है.
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वहीं, उसने आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है. इसके बावजूद उसे निजी विश्वविद्यालय से रेडियोग्राफर कोर्स करने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है.
याचिका में कहा गया कि विवि यूजीसी से मान्यता प्राप्त है. ऐसे में उसे चयन से वंचित नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है.