जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में तैनात कनिष्ठ सहायकों को पात्र होने के बावजूद वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रमुख पंचायती राज्य सचिव और अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने वरिष्ठ सहायक पद पर की गई पदोन्नति को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश गणेशलाल और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए है.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नियुक्त किया गया था. याचिकाकर्ता वर्तमान में अलग-अलग स्कूलों में कनिष्ठ सहायक के पद पर काम कर रहे हैं. अजमेर मंडल के संयुक्त निदेशक की ओर से गत दिनों वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति के लिए 572 लोगों की अस्थाई पात्रता सूची जारी की गई.
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सूची में याचिकाकर्ताओं से जूनियर लोगों के नाम शामिल कर लिए गए है. वहीं याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए गत 6 जुलाई को वरिष्ठ सहायक के पद पर जूनियर लोगों को पदोन्नति दे दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.