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राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को पेंशन जारी नहीं करने पर मांगा जवाब

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Published : Dec 24, 2019, 7:33 PM IST

जयपुर में करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड प्रिंसिपल को डेढ़ साल बाद भी पेंशन नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने पेंशन निदेशक सहित अन्य को जारी किया नोटिस

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड प्रिंसिपल को डेढ़ साल बाद भी पेंशन जारी नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुबुद्धि सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से साल 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था. नियमानुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से साठ दिन के भीतर पेंशन देने के आदेश हो जाने चाहिए थे. इसके बावजूद डेढ़ साल की अवधि बीतने के बाद भी उसे अब तक पेंशन जारी नहीं की गई.

पढ़ें- व्यख्याता भर्ती परीक्षाः सरकार ने निकाला बीच का रास्ता...यहां पढ़ें

इस संबंध में वह संबंधित अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड प्रिंसिपल को डेढ़ साल बाद भी पेंशन जारी नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुबुद्धि सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से साल 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था. नियमानुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से साठ दिन के भीतर पेंशन देने के आदेश हो जाने चाहिए थे. इसके बावजूद डेढ़ साल की अवधि बीतने के बाद भी उसे अब तक पेंशन जारी नहीं की गई.

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इस संबंध में वह संबंधित अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, लेकिन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड प्रिंसिपल को डेढ़ साल बाद भी पेंशन जारी नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश सुबुद्धि सिंह गुर्जर की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करौली डाइट से प्रिंसिपल पद से वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था। नियमानुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से साठ दिन के भीतर पेंशन देने के आदेश हो जाने चाहिए थे। इसके बावजूद डेढ़ साल की अवधि बीतने के बाद भी उसे अब तक पेंशन जारी नहीं की गई। इस संबंध में वह संबंधित अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका, लेकिन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को प्रोविजनल पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं।  
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