जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य व्यक्ति को (High Court seeks reply on making VC without experience) हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वीसी बनाने पर यूजीसी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीसी ओम थानवी (VC Om Thanvi ) सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और जस्टिस बिरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पंकज प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर दिए.
जनहित याचिका में कहा गया की यूजीसी के नियमानुसार विश्वविद्यालय में वीसी बनने के लिए पीएचडी की डिग्री के साथ ही संबंधित व्यक्ति के पास बतौर प्रोफेसर 10 साल का अनुभव होना जरूरी है. राज्य सरकार की ओर से ओम थानवी को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया है.
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लेकिन न तो उनके पास पीएचडी की डिग्री है और न ही उनके पास प्रोफेसर पद का 10 साल का अनुभव है. याचिका में कहा गया है कि ओम थानवी के पास तय योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से वीसी पद पर नियुक्ति दी गई है. ऐसे में उन्हें तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए जाएं. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.