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Rajasthan High Court: नियुक्ति देने में खिलाड़ियों के बीच भेदभाव क्यों? - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती के खेल कोटे में पात्र होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर (Rajasthan High Court seeks reply from Home Secretary)गृह सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Sub Inspector Platoon Commander Direct Recruitment 2019
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Feb 8, 2022, 6:59 PM IST

Updated : Feb 8, 2022, 11:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2019 (Sub Inspector Platoon Commander Direct Recruitment 2019 ) के खेल कोटे में पात्र होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जगदातार सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने 23 दिसंबर 2019 को एसआई भर्ती के लिए खेल कोटे में आवेदन मांगे. याचिकाकर्ता बॉलीबॉल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है और उसने नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीता है. इसके अलावा भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने के बाद विभाग की ओर से ली गई खेल परीक्षा में भी उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था.

पढ़ेंः दूसरे राज्य की दुल्हन जाति प्रमाण पत्र की हकदार, नौकरी में आरक्षण की नहीं : हाईकोर्ट

इसके बावजूद विभाग ने उसका चयन नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया की विभाग ने याचिकाकर्ता से कम पदक विजेता और खेल परीक्षा में निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी का चयन कर लिया. विभाग की ओर से 25 जनवरी को जारी अस्थाई चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया. याचिका में गुहार की गई है कि खेल प्रतियोगिता की वीडियोग्राफी मंगाकर फैसला किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती 2019 (Sub Inspector Platoon Commander Direct Recruitment 2019 ) के खेल कोटे में पात्र होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, डीजीपी भर्ती और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जगदातार सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने 23 दिसंबर 2019 को एसआई भर्ती के लिए खेल कोटे में आवेदन मांगे. याचिकाकर्ता बॉलीबॉल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है और उसने नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक भी जीता है. इसके अलावा भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने के बाद विभाग की ओर से ली गई खेल परीक्षा में भी उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था.

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इसके बावजूद विभाग ने उसका चयन नहीं किया. याचिका में यह भी कहा गया की विभाग ने याचिकाकर्ता से कम पदक विजेता और खेल परीक्षा में निम्न स्तर का प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी का चयन कर लिया. विभाग की ओर से 25 जनवरी को जारी अस्थाई चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया. याचिका में गुहार की गई है कि खेल प्रतियोगिता की वीडियोग्राफी मंगाकर फैसला किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Last Updated : Feb 8, 2022, 11:49 PM IST
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