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कट ऑफ से अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Jul 9, 2021, 10:30 PM IST

कांस्टेबल भर्ती- 2020 में कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, एडीजी भर्ती और आरएसी 10वीं बटालियन, बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती- 2020 में कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, एडीजी भर्ती और आरएसी 10वीं बटालियन, बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संतोष मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग की ओर से गत 18 जनवरी को निकाली भर्ती में याचिकाकर्ता ने एसटी वर्ग से आवेदन किया था. भर्ती में एसटी महिला वर्ग की कट ऑफ 63 अंक तय की गई, जबकि याचिकाकर्ता ने 64 अंक से अधिक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई.

यह भी पढ़ेंः किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के चलते पीएम मोदी जाट समाज से नाराज, एक भी जाट मंत्री कैबिनेट दर्जे का नहींः राम सिंह कास्वां

याचिका में कहा गया कि विभाग ने भर्ती में अनियमिता कर मनमर्जी से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती- 2020 में कट ऑफ से अधिक अंक आने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव, एडीजी भर्ती और आरएसी 10वीं बटालियन, बीकानेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संतोष मीणा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग की ओर से गत 18 जनवरी को निकाली भर्ती में याचिकाकर्ता ने एसटी वर्ग से आवेदन किया था. भर्ती में एसटी महिला वर्ग की कट ऑफ 63 अंक तय की गई, जबकि याचिकाकर्ता ने 64 अंक से अधिक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई.

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याचिका में कहा गया कि विभाग ने भर्ती में अनियमिता कर मनमर्जी से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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