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राजस्थान हाईकोर्ट ने लंपी वायरस मामले में सरकार से मांगा स्पष्टीकरण - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की मुख्यपीठ ने पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस के (seeks clarification in lumpy virus case) मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर रखी है.

seeks clarification in lumpy virus case,  Court hearing in the lumpi virus case
लंपी वायरस मामले में सरकार से मांगा स्पष्टीकरण.
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Published : Aug 31, 2022, 8:21 PM IST

Updated : Aug 31, 2022, 11:37 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर सुनवाई करते हुए (seeks clarification in lumpy virus case) आवश्यक निर्देशों के साथ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने इस मामले में सहयोग के लिए अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित को न्यायमित्र नियुक्त किया है. अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह व सुनील बेनीवाल ने 24 अगस्त 2022 के आदेश पर जवाब के लिए समय मांगा. एएजी शाह ने कोर्ट से मौखिक रूप में निवेदन किया कि गोवंश में फैल रहे (Lumpy virus spread in Rajasthan) लंपी वायरस से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. एएजी बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों मे पालतू और आवारा पशु को लेकर मार्च 2022 में उपनियम बनाए हैं. बाद में उनका संचालन जयपुर महानगर क्षेत्र तक सीमित कर दिया. इस पर कोर्ट ने मामले में 7 सितम्बर को अगली सुनवाई मुकरर्र की है. साथ ही एएजी बेनीवाल को कहा कि इस बारे में स्पष्टीकरण पेश करें कि इन उपनियमों का संचालन जयपुर तक ही सीमित क्यों रखा गया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर सुनवाई करते हुए (seeks clarification in lumpy virus case) आवश्यक निर्देशों के साथ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने इस मामले में सहयोग के लिए अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित को न्यायमित्र नियुक्त किया है. अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह व सुनील बेनीवाल ने 24 अगस्त 2022 के आदेश पर जवाब के लिए समय मांगा. एएजी शाह ने कोर्ट से मौखिक रूप में निवेदन किया कि गोवंश में फैल रहे (Lumpy virus spread in Rajasthan) लंपी वायरस से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. एएजी बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर पालिका क्षेत्रों मे पालतू और आवारा पशु को लेकर मार्च 2022 में उपनियम बनाए हैं. बाद में उनका संचालन जयपुर महानगर क्षेत्र तक सीमित कर दिया. इस पर कोर्ट ने मामले में 7 सितम्बर को अगली सुनवाई मुकरर्र की है. साथ ही एएजी बेनीवाल को कहा कि इस बारे में स्पष्टीकरण पेश करें कि इन उपनियमों का संचालन जयपुर तक ही सीमित क्यों रखा गया है.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा गोवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार

Last Updated : Aug 31, 2022, 11:37 PM IST
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