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Rajasthan High Court : सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर परीक्षा में विवादित प्रश्नों पर RPSC सचिव से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर पद के लिए हुई परीक्षा में विवादित प्रश्नों के मामले में आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) सचिव से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court
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Published : Feb 19, 2022, 9:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest Rajasthan) और रेंज ऑफिसर पद के लिए आयोजित परीक्षा में कुछ विवादित प्रश्नों के मामले में आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गोविन्द तिवारी की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर की परीक्षा गत वर्ष आयोजित की गई थी. परीक्षा में पूछे गए 9 प्रश्नों पर विवाद था. जिस पर याचिकाकर्ता ने आरपीएससी के समक्ष विवादित प्रश्नों को लेकर आपत्ति की. लेकिन आरपीएससी ने विवादित प्रश्नों पर दी गई आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही उत्तर कुंजी जारी करते हुए 9 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी कर दिया.

यह भी पढ़ें- Rajasthan High Court: जनहित के मुद्दों पर अखबार में प्रकाशित खबरों के आधार पर नहीं लिया जा सकता प्रसंज्ञान

याचिका में कहा कि जब तक विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों का निपटारा नहीं होता तब तक आरपीएससी को परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करना था. इसलिए मामले में विवादित प्रश्नों का निपटारा कर परीक्षा की उत्तर कुंजी पुन: जारी की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forest Rajasthan) और रेंज ऑफिसर पद के लिए आयोजित परीक्षा में कुछ विवादित प्रश्नों के मामले में आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश गोविन्द तिवारी की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर की परीक्षा गत वर्ष आयोजित की गई थी. परीक्षा में पूछे गए 9 प्रश्नों पर विवाद था. जिस पर याचिकाकर्ता ने आरपीएससी के समक्ष विवादित प्रश्नों को लेकर आपत्ति की. लेकिन आरपीएससी ने विवादित प्रश्नों पर दी गई आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही उत्तर कुंजी जारी करते हुए 9 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी कर दिया.

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याचिका में कहा कि जब तक विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों का निपटारा नहीं होता तब तक आरपीएससी को परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करना था. इसलिए मामले में विवादित प्रश्नों का निपटारा कर परीक्षा की उत्तर कुंजी पुन: जारी की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा है.

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