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राजस्थान हाईकोर्ट ने होटल और रेस्तरां को खोलने के संबंध में मांगा जवाब - न्यायाधीश इंद्रजीत महांती

लॉकडाउन में बंद किए गए होटल और रेस्तरां आदि को पुनः खोलने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, एससीएस होम और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से जवाब तलब किया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jun 4, 2020, 8:34 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में बंद किए गए होटल और रेस्तरां आदि को पुनः खोलने के संबंध में मुख्य सचिव, एससीएस होम और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिए है.

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने लॉकडाउन में हवाई यात्रा, होटल और तंबाकू उत्पाद आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं अब तंबाकू उत्पाद के साथ ही हवाई यात्रा को भी शुरू कर दिया गया है. हवाई यात्रा के दौरान 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू नहीं है.

पढ़ेंः AAP ने बिजली-पानी बिल माफी के लिए घर के भीतर रहकर किया प्रदर्शन

वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब तक होटल और रेस्तरां उद्योगों को खोलने की अनुमति नहीं दी है. जिसके चलते एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इस उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी खड़ी हो गई है.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह होटल उद्योग को खोलने के साथ ही इनमें सुरक्षा मापदंडों की सख्ती से पालना करने के आदेश जारी करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में बंद किए गए होटल और रेस्तरां आदि को पुनः खोलने के संबंध में मुख्य सचिव, एससीएस होम और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिए है.

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने लॉकडाउन में हवाई यात्रा, होटल और तंबाकू उत्पाद आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था. वहीं अब तंबाकू उत्पाद के साथ ही हवाई यात्रा को भी शुरू कर दिया गया है. हवाई यात्रा के दौरान 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू नहीं है.

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वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब तक होटल और रेस्तरां उद्योगों को खोलने की अनुमति नहीं दी है. जिसके चलते एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इस उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजगार की समस्या भी खड़ी हो गई है.

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह होटल उद्योग को खोलने के साथ ही इनमें सुरक्षा मापदंडों की सख्ती से पालना करने के आदेश जारी करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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