जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से की जा रही जांच पर संतोष जताया है. इसके साथ ही अदालत ने रीट लेवल वन में दी जा रही नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा (REET Level one appointments subject to decision on PIL) है. वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश भागचंद व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को अब तक किए गए अनुसंधान से अवगत कराया. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रकरण में गिरफ्तारियां की गई हैं और जांच प्रगति पर है. इसके अलावा अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव की संलिप्तता सामने नहीं आई है. वहीं प्रार्थियों ने रीट लेवल वन की नियुक्तियों पर रोक लगाने का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की जांच जारी रखने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है.
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गौरतलब है कि जनहित याचिका में कहा गया कि रीट-2021 में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है. इसके अलावा राज्य सरकार की जांच एजेंसी मान चुकी है कि पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था और उसे करोड़ों रुपए में बेचा गया था. इसलिए 26 सितंबर को हुई रीट परीक्षा को रद्द कर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए. इसके अलावा जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.