जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला वकील की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर जयपुर के बजाज नगर थानाधिकारी को कहा है, कि वह याचिकाकर्ता महिला अधिवक्ता की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करें.
इसके साथ ही अदालत ने मामले में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश अधिवक्ता लता की याचिका पर दिए हैं.
पढ़ें- बांसवाड़ा में कैदी ने जीने के लिए मांगी शराब, नहीं मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठा...मौत
याचिका में कहा गया कि उसे पारिवारिक मामले में दूसरे पक्ष के लोग पैरवी से रोक रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दी गई है. मामले में 14 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है. अब तक आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर ब्रांच की एकलपीठ ने बजाज नगर थानाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किए हैं.