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राजस्थान हाई कोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर सहित पांच भर्तियों को लेकर फैसला रखा सुरक्षित - वेटनरी ऑफिसर भर्ती मामला

राजस्थान हाई कोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर सहित पांच भर्तियों को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है. जिसमें वेटनरी ऑफिसर भर्ती सहित सहायक कृषि अधिकारी, कृषि रिसर्च अधिकारी, मत्स्य पालन विकास अधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती शामिल है.

Rajasthan High Court reserves its decision regarding recruitment
राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्तियों को लेकर फैसला रखा सुरक्षित
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Published : Sep 21, 2021, 7:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती सहित सहायक कृषि अधिकारी, कृषि रिसर्च अधिकारी, मत्स्य पालन विकास अधिकारी व फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश विष्णुदत्त सैनी और अन्य की याचिकाओं पर दिया है. अदालत ने पूर्व में अंतरिम आदेश जारी करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है.

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती में चालीस फीसदी लिखित परीक्षा, बीस फीसदी अंक अर्हता और चालीस फीसदी अंक साक्षात्कार के लिए रखे गए हैं. वहीं भर्तियों की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया और ना ही कट ऑफ जारी की गई.

पढ़ें. प्रदेश इन कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा, DA में 25 फीसदी का इजाफा

वहीं वेटनरी ऑफिसर भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिया बुलाया गया. जबकि इसमें अर्हता के अंकों को भी शामिल किया जाना चाहिए था. आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि भर्तियों में चयन का आधार सिर्फ साक्षात्कार ही है. लिखित परीक्षा सिर्फ संवीक्षा परीक्षा है. इसलिए कट ऑफ जारी नहीं किए गए हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती सहित सहायक कृषि अधिकारी, कृषि रिसर्च अधिकारी, मत्स्य पालन विकास अधिकारी व फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश विष्णुदत्त सैनी और अन्य की याचिकाओं पर दिया है. अदालत ने पूर्व में अंतरिम आदेश जारी करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है.

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती में चालीस फीसदी लिखित परीक्षा, बीस फीसदी अंक अर्हता और चालीस फीसदी अंक साक्षात्कार के लिए रखे गए हैं. वहीं भर्तियों की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया और ना ही कट ऑफ जारी की गई.

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वहीं वेटनरी ऑफिसर भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिया बुलाया गया. जबकि इसमें अर्हता के अंकों को भी शामिल किया जाना चाहिए था. आरपीएससी (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि भर्तियों में चयन का आधार सिर्फ साक्षात्कार ही है. लिखित परीक्षा सिर्फ संवीक्षा परीक्षा है. इसलिए कट ऑफ जारी नहीं किए गए हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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