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8 मामलों में एक ही हथियार की रिकवरी, हाईकोर्ट ने IG को दिए जांच के आदेश

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Published : Jun 12, 2020, 8:04 PM IST

सीकर के रानोली थाना पुलिस की ओर से एक ही व्यक्ति के खिलाफ लगातार 8 मामले दर्ज कर एक ही हथियार की सभी मामलों में रिकवरी दिखाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आईजी जयपुर रेंज को जांच करने के आदेश दिए हैं. साथ ही अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है.

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हथियार की रिकवरी का मामला

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के रानोली थाना पुलिस की ओर से एक ही व्यक्ति के खिलाफ लगातार आठ मामले दर्ज कर एक ही हथियार की सभी मामलों में रिकवरी दिखाने के मामले में आईजी जयपुर रेंज को जांच करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है. वहीं, न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश कमलेश की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता ओमप्रकाश खर्रा ने अदालत को बताया कि रानोली थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 के तहत मामला दर्ज किया था. उसे सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

पढ़ेंः पैसे के हस्तांतरण में संलिप्त लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगाः रणदीप सुरजेवाला

याचिका में कहा गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक के बाद एक आठ मामले दर्ज किए हैं. वहीं, इन सभी मामलों में एक ही हथियार की रिकवरी दिखाई है. ऐसे में इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

जिस का विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हैं. आरोपी अन्य लोगो के साथ गैंग बनाकर काम करता है. गैंग के सभी लोगों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के रानोली थाना पुलिस की ओर से एक ही व्यक्ति के खिलाफ लगातार आठ मामले दर्ज कर एक ही हथियार की सभी मामलों में रिकवरी दिखाने के मामले में आईजी जयपुर रेंज को जांच करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा है. वहीं, न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश कमलेश की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.

याचिका में अधिवक्ता ओमप्रकाश खर्रा ने अदालत को बताया कि रानोली थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 के तहत मामला दर्ज किया था. उसे सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

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याचिका में कहा गया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक के बाद एक आठ मामले दर्ज किए हैं. वहीं, इन सभी मामलों में एक ही हथियार की रिकवरी दिखाई है. ऐसे में इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

जिस का विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट और छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज हैं. आरोपी अन्य लोगो के साथ गैंग बनाकर काम करता है. गैंग के सभी लोगों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश देते हुए आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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