जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से (Rajasthan High Court orders) दो वर्षीय पूर्व प्राथमिक शिक्षण कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई करने वाले (PPTC and DPSE in pre-primary teacher recruitment ) अभ्यर्थियों को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती-2018 में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश चेतन व अन्य की याचिकाओं पर दिए.
अदालत ने कहा कि दोनों कोर्स को एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है. ऐसे में नियमानुसार यह पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र हैं. याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से दो साल का पूर्व प्राथमिक कोर्स पीपीटीसी और डीपीएसई कोर्स किया है.
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एनसीटीई ने अपने दो वर्षीय एनटीटी कोर्स का नाम कई बार बदला है. इसके बावजूद राज्य सरकार प्री-प्राइमरी टीचर भर्ती-2018 में सिर्फ प्रदेश से एनटीटी करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र मान रही है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी भर्ती में शामिल करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति देने को कहा है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नियमानुसार प्रदेश में प्री-प्राइमरी टीचर के लिए एनटीटी पाठ्यक्रम पास करना जरूरी है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पीपीटीसी और डीपीएसई पाठ्यक्रम करने वाले को प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पात्र मानते हुए नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.