ETV Bharat / city

नर्स ग्रेड द्वितीय को बर्खास्त करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक - ETV Bharat news

राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के रामदेवरा में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुए याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकांत सोनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किया.

नर्स ग्रेड द्वितीय पर आदेश, Order on Nurse Grade 2nd
नर्स ग्रेड द्वितीय को बर्खास्त करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक
author img

By

Published : May 27, 2020, 8:55 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के रामदेवरा में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुए याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह अपना जवाब पेश करने के बाद रोक हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकांत सोनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किया.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को गत 3 मई को पीएचसी, रामदेवरा में नियुक्त किया गया था. वहीं 8 मई को सीएमएचओ और 11 मई को अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक ने नर्स ग्रेड का अनुभव नहीं होने के आधार पर आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पद से बर्खास्त कर दिया. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में नर्स ग्रेड द्वितीय के समान पद का अनुभव जरूरी बताया गया था.

पढ़ेंः जैसलमेर : रसद विभाग की कार्रवाई, राशन वितरण में अनियमितताओं के चलते 12 डीलर्स के लाइसेंस हुए निलंबित

याचिकाकर्ता के पास राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद का अनुभव है. इस पद का कार्य नर्स ग्रेड द्वितीय के समान ही है. इसके अलावा बर्खास्त करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के रामदेवरा में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुए याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह अपना जवाब पेश करने के बाद रोक हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकांत सोनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किया.

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को गत 3 मई को पीएचसी, रामदेवरा में नियुक्त किया गया था. वहीं 8 मई को सीएमएचओ और 11 मई को अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक ने नर्स ग्रेड का अनुभव नहीं होने के आधार पर आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को पद से बर्खास्त कर दिया. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में नर्स ग्रेड द्वितीय के समान पद का अनुभव जरूरी बताया गया था.

पढ़ेंः जैसलमेर : रसद विभाग की कार्रवाई, राशन वितरण में अनियमितताओं के चलते 12 डीलर्स के लाइसेंस हुए निलंबित

याचिकाकर्ता के पास राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद का अनुभव है. इस पद का कार्य नर्स ग्रेड द्वितीय के समान ही है. इसके अलावा बर्खास्त करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.