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राजस्थान हाई कोर्ट: FSL में लंबित प्रकरणों की जानकारी पेश करने के आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधनों की कमी से जुडे़ मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इन प्रयोगशालाओं में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है.

FSL में लंबित प्रकरण, Case pending in FSL
FSL में लंबित प्रकरणों की जानकारी पेश करने के आदेश
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Published : Jul 24, 2021, 7:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधनों की कमी से जुडे़ मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इन प्रयोगशालाओं में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि लंबित प्रकरणों की जानकारी संभाग और उपखंड के आधार पर दी जाए.

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इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश कर विभिन्न एफएसएल में पदों सहित अन्य संसाधनों की जानकारी पेश की गई. वहीं, प्रकरण के न्यायमित्र पंकज गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने पालना के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही की है.

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वहीं, महाधिवक्ता ने अदालत की ओर से समय-समय पर दिए दिशा-निर्देशों की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को एक माह का समय देते हुए लंबित प्रकरणों की जानकारी भी पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संसाधनों की कमी से जुडे़ मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इन प्रयोगशालाओं में लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है. अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि लंबित प्रकरणों की जानकारी संभाग और उपखंड के आधार पर दी जाए.

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इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 23 अगस्त को तय की है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट पेश कर विभिन्न एफएसएल में पदों सहित अन्य संसाधनों की जानकारी पेश की गई. वहीं, प्रकरण के न्यायमित्र पंकज गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने पालना के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही की है.

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वहीं, महाधिवक्ता ने अदालत की ओर से समय-समय पर दिए दिशा-निर्देशों की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को एक माह का समय देते हुए लंबित प्रकरणों की जानकारी भी पेश करने को कहा है.

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