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सचिन पायलट सहित बागी विधायकों को HC से राहत, स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश - cm ashok gehlot

विधानसभा स्पीकर की ओर से सचिन पायलट सहित बागी 19 विधायकों को नोटिस जारी किया गया था. जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे को राहत प्रदान की है और जारी की गई नोटिस पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं. साथ ही इम मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार भी बनाया गया है.

राजस्थान न्यूज, jaipur news
स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश
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Published : Jul 24, 2020, 1:35 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित सभी बागी 19 विधायकों को राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बना लिया है.

अदालत ने सचिन पायलट सहित अन्य बागी विधायकों को कांग्रेस और विधानसभा का सदस्य बनाए रखने के संबंध में सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 2 का उल्लंघन सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों पर लागू नहीं होता है, इस संबंध में कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा.

स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरा दो के प्रावधान संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या नहीं इस पर कोर्ट भविष्य में सुनवाई करेगा. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सचिन पायलट ग्रुप के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है. इस पर कोर्ट ने पक्षकारों को पूछा कि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति है या नहीं. पक्षकारों की ओर से आपत्ति नहीं जताने पर अदालत ने केंद्र सरकार को पक्षकार बना लिया.

पढ़ें- सचिन पायलट को अब नहीं भेजी जाएगी आदेश की कॉपी, Etv भारत की खबर के बाद कार्मिक विभाग ने सुधारी अपनी गलती

इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्र सरकार के वकील आर डी रस्तोगी से कोर्ट ने पूछा कि वे मामले में बहस करना चाहते हैं या नहीं? केंद्र सरकार के वकील की ओर से इस संबंध में केंद्र से दिशा निर्देश लेने के लिए कहने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मिनट के लिए टाल दी. 15 मिनट के बाद कोर्ट शुरू होने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए पक्षकारों को कहा कि जब मामले में पीलिंडिंग कंप्लीट हो जाए तो जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर मामले की सुनवाई शुरू करवा सकते हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट सहित सभी बागी 19 विधायकों को राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिस पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बना लिया है.

अदालत ने सचिन पायलट सहित अन्य बागी विधायकों को कांग्रेस और विधानसभा का सदस्य बनाए रखने के संबंध में सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 2 का उल्लंघन सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों पर लागू नहीं होता है, इस संबंध में कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा.

स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति के आदेश

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरा दो के प्रावधान संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या नहीं इस पर कोर्ट भविष्य में सुनवाई करेगा. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सचिन पायलट ग्रुप के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है. इस पर कोर्ट ने पक्षकारों को पूछा कि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति है या नहीं. पक्षकारों की ओर से आपत्ति नहीं जताने पर अदालत ने केंद्र सरकार को पक्षकार बना लिया.

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इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े केंद्र सरकार के वकील आर डी रस्तोगी से कोर्ट ने पूछा कि वे मामले में बहस करना चाहते हैं या नहीं? केंद्र सरकार के वकील की ओर से इस संबंध में केंद्र से दिशा निर्देश लेने के लिए कहने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 मिनट के लिए टाल दी. 15 मिनट के बाद कोर्ट शुरू होने के बाद अदालत ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए पक्षकारों को कहा कि जब मामले में पीलिंडिंग कंप्लीट हो जाए तो जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर मामले की सुनवाई शुरू करवा सकते हैं.

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