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Rajasthan High Court: महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई मेडिकल बोर्ड से नपवाने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती- 2016 में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई पुन: नापने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूजा मेघवाल की याचिका पर दिए.

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Published : Aug 27, 2021, 10:54 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती- 2016 में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई पुन: नापने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूजा मेघवाल की याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह ऊंचाई नपवाने के लिए 6 सितंबर को एम्स, जोधपुर में उपस्थित हो.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार में पास हो चुकी है और मेरिट लिस्ट में भी स्थान रखती है.

राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता

यह भी पढ़ेंः सियासी बगावत का असर : 13 महीने बाद भी कांग्रेस के हरावल दस्तों सेवादल और NSUI की नहीं बन सकी कार्यकारिणी

वहीं, विभाग ने उसकी ऊंचाई कम नापकर उसे चयन से वंचित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता विभाग की ओर से मानक न्यूनतम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की है. ऐसे में मेडिकल बोर्ड से उसकी पुन: ऊंचाई नपवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता की ऊंचाई पुन: नापने के आदेश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती- 2016 में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई पुन: नापने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी, कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पूजा मेघवाल की याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह ऊंचाई नपवाने के लिए 6 सितंबर को एम्स, जोधपुर में उपस्थित हो.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार में पास हो चुकी है और मेरिट लिस्ट में भी स्थान रखती है.

राम प्रताप सैनी, अधिवक्ता

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वहीं, विभाग ने उसकी ऊंचाई कम नापकर उसे चयन से वंचित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता विभाग की ओर से मानक न्यूनतम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की है. ऐसे में मेडिकल बोर्ड से उसकी पुन: ऊंचाई नपवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता की ऊंचाई पुन: नापने के आदेश दिए हैं.

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