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राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक के आरोपी को दिया सशर्त अग्रिम जमानत - न्यायाधीश एसपी शर्मा

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसपी शर्मा ने तीन तलाक मामले के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है. उन्होंने यह आदेश यामिन खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए है.

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तीन तलाक मामला
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Published : Mar 5, 2020, 11:00 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक मामले के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है. अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह पुलिस अनुसंधान में सहयोग करे और गवाहों को प्रभावित नहीं करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश यामिन खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए है.

अर्जी में कहा गया कि आरोपी का निकाह 4 अगस्त 2017 को जरीना बानो के साथ हुआ था. दोनों के बीच मतभेद होने पर आरोपी ने पूर्व में नोटिस भेजते हुए 25 नवंबर 2019 को जरीना को तलाक दे दिया.

पढ़ेंः अजमेर में खोई बुजुर्ग महिला को दिल्ली पुलिस ने उसके बेटे से मिलवाया

इस पर जरीना ने धौलपुर के सरमथुरा पुलिस थाने में 11 जनवरी 2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करा दिया था. याचिका में कहा गया कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व में भी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा चुकी है. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन तलाक मामले के आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है. अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह पुलिस अनुसंधान में सहयोग करे और गवाहों को प्रभावित नहीं करे. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश यामिन खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए है.

अर्जी में कहा गया कि आरोपी का निकाह 4 अगस्त 2017 को जरीना बानो के साथ हुआ था. दोनों के बीच मतभेद होने पर आरोपी ने पूर्व में नोटिस भेजते हुए 25 नवंबर 2019 को जरीना को तलाक दे दिया.

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इस पर जरीना ने धौलपुर के सरमथुरा पुलिस थाने में 11 जनवरी 2020 को याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज करा दिया था. याचिका में कहा गया कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व में भी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा चुकी है. ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए.

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