जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 (Lab Assistant Recruitment 2018) में संविदा पर लगे कर्मचारी के कार्यानुभव में अवकाश के दिनों की गणना नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अशोक कुमार गुर्जर की याचिका पर दिए.
रविवार और अन्य अवकाश को नहीं किया शामिल
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में प्रयोगशाला सहायक के 1267 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता को चार साल का कार्य अनुभव है, लेकिन उसे चयन सूची में शामिल नहीं किया गया. याचिकाकर्ता को विभाग की ओर से बताया गया कि उसके कार्यानुभव में रविवार और अन्य अवकाश के दिनों को शामिल नहीं किया गया है.
याचिका में कहा गया कि नियमानुसार अवकाश के दिनों को कार्य अनुभव अवधि में शामिल किया जाता है. इससे पूर्व नर्स ग्रेड द्वितीय और एएनएम भर्ती के मामले में अवकाश के दिनों की गणना कार्यानुभव में की गई है. याचिका में कहा गया कि नर्स ग्रेड द्वितीय और एएनएम सहित प्रयोगशाला सहायक भर्ती अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियमों के तहत की जाती है. ऐसे में तीनों भर्तियों में एक ही प्रावधान लागू होते हैं. इसलिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती में याचिकाकर्ता के अनुभव में अवकाश के दिनों की भी गणना की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.