जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी भर्ती-2021 में (Assistant Professor General Surgery Recruitment ) एमबीसी वर्ग के लिए तय सीटें आरक्षित नहीं रखने पर भर्ती का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश डॉ. राजवीर गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए.
अदालत ने आरपीएससी को छूट दी है कि वह मामले में अपना जवाब पेश करने के बाद भर्ती से रोक हटाने के संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है. याचिका में अधिवक्ता शांतनु शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने गत 27 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी के 41 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें एमबीसी वर्ग के लिए सिर्फ एक सीट आरक्षित की गई. जबकि 13 फरवरी 2019 के परिपत्र के तहत एमबीसी के लिए पांच फीसदी पद आरक्षित रखे जाने चाहिए.
पढ़ेंः बड़ी खबर : स्टेनोग्राफर भर्ती-2018 का अतिरिक्त परिणाम होगा जारी...
याचिका में यह भी कहा गया कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद पूर्व में 16 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उसमें भी एमबीसी के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं रखा गया. वहीं आयोग की ओर से याचिका में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने आरपीएससी को भर्ती का परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं.