जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों की ओर से संशोधित विज्ञापन में डाटा अपडेट नहीं करने के मामले में राहत दी है. अदालत ने याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश अनीता गुर्जर की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर भर्ती निकाली थी. वहीं वर्ष 2017 में संशोधित विज्ञापन जारी कर पूर्व में आवेदन करने वालों को पुन: आवेदन नहीं करने की छूट दी थी. जिसके चलते याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र का डाटा अपडेट नहीं किया.
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विभाग की ओर से जारी वेटिंग लिस्ट में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया. जबकि उससे कम अंक वालों को इसमें स्थान दिया गया. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.